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आपराधिक मामलों में ट्रायल कोर्ट के त्वरित रिपोर्ट न भेजने पर हाईकोर्ट खफा

-हाईकोर्ट ने महानिबंधक को अनुपालन कराने का दिया ओदश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्टों द्वारा आपराधिक मामलों की रिपोर्ट त्वरित नहीं भेजने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि इससे मुकदमों की सुनवाई में देरी हो रही है और बिना किसी गलती के आरोपित व्यक्तियों की कैद लम्बी हो रही है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने प्रयागराज फूलपुर के निवासी मनोज तिवारी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से कहा है कि वह यह सुनिश्चित करें कि हाईकोर्ट के आदेश का विधिवत अनुपालन किया जाए।

मामले में याची के खिलाफ फूलपुर थाने में आठ वर्ष पूर्व आपराधिक षड़यंत्र, हत्या सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोपित ने हाईकोर्ट के समक्ष जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर रखी है। कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में ट्रायल कोर्ट से मामले में विवरण तलब किया था। लेकिन, अभी तक रिकार्ड न आने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और हाईकोर्ट के महानिबंधक को आदेश दिया है कि वह मामले में ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड तलब करें।

कोर्ट ने याची के मामले में कुल आठ बिंदुओं पर रिकॉर्ड तलब किया है। इसमें आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि, आरोप तय की तिथि, गवाहों की सूची आदि का विवरण तलब किया है। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई दो दिन बाद यानी 29 फरवरी को करेगी।

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