प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम सिकंदरपुर, बलिया को याची के पक्ष में प्रेषित सस्ते गल्ले की दुकान के प्रस्ताव का अनुमोदन लटकाए रखने के कारण की जानकारी के साथ 18 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रतिभा देवी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना है कि 27 सितम्बर 23 को उसके पक्ष में सस्ते गल्ले की दूकान का लाइसेंस देने का प्रस्ताव पारित किया गया और एसडीएम को अनुमोदनार्थ भेजा गया है। किंतु वह कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने एक फरवरी 24 को सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी। अगली तिथि पर फाइल कोर्ट में नहीं आई। इसके बाद तय तिथि पर फाइल आई तो पता चला कि सूचना के बावजूद एसडीएम सिकंदरपुर ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। जिस पर कोर्ट ने उन्हें तलब किया है।