नई दिल्ली,। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा ब्योरा चुनाव आयोग को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने यह जानकारी मुहैया कराई है। अब आयोग को 15 मार्च तक यह जानकारी सार्वजनिक करनी है।
चुनाव आयोग का कहना है कि 15 फरवरी और 11 मार्च (2017 के डब्ल्यूपीसी नंबर 880 के मामले में) के आदेश में शामिल सुप्रीम कोर्ट के एसबीआई के निर्देशों के अनुपालन में चुनावी बांड पर डेटा चुनाव आयोग को आज (12 मार्च) स्टेट बैंक द्वारा प्रदान किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी मंगलवार शाम तक चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए थे। पहले एसबीआई ने बांड और राजनीतिक दलों को लिंक करने वाली जानकारी देने के लिए समय मांगा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा और किन पार्टियों ने इलेक्टोरल बांड प्राप्त किया इसकी जानकारी वे चुनाव आयोग को सौंप दें।
अब आयोग को 15 मार्च तक यह जानकारी सार्वजनिक करनी है कि किस पार्टी को किससे कितना चंदा मिला है। सूत्रों का कहना है कि जानकारी अपरिपक्व स्थिति में है और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने में समय लग सकता है।