: : ६ माह मे पक्षकारों को सुनकर निस्तारित करने का शीर्ष अदालत ने दिया दिया
ब्रह्मा नंद पाण्डेय
मऊ। जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार के खिलाफ स्थानीय एक अदालत मे उनके निर्वाचन को चुनौती देने को लेकर दाखिल मामले की सुनवाई को शीर्ष एक अदालत ने छह माह मे निस्तारित करने का आदेश दिया है।
सूत्रों के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्वाचित मनोज राय के उपर शिकायतकर्ता ने दो दो मतदाता निर्वाचन कार्ड रखने और खुद के खिलाफ दर्ज कई मुकदमे की सूचना आदि को छुपाने का आरोप है। इस मामले को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी मऊ को शिकायत करने पर कार्रवाई नही होने पर स्थानीय एक अदालत मे दर्ज मुकदमे की सुनवाई की तारीख को पक्षकारों को सुन कर छह माह मे निस्तारित करने का आदेश जारी किया है। बताते चले की जिला पंचायत अध्यक्ष पर पर पदासीन मनोज कुमार राय के उपर एक दर्जन से अधिक मामले पुलिसिया डायरी मे मौजूद होते हुए उनके द्वारा इस बात के साथ कई अन्य तथ्यों का बिना उल्लेख किये निर्वाचन कार्यालय को दिया गया “सपथ पत्र” सवालों मे है।