: : इसके पहले शीर्ष एक अदालत द्वारा आरोप पत्र से दूर लेकिन सीआरपीसी १६४ मे मौजूद आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी को जारी हो चुका है नोटिस
: : नोटिस के बाद गाजीपुर का प्रसाशनिक अमला जगा तो पीड़िता को शुरु हुआ सहयोग मे प्रलोभनों का दौर
: : आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर शुरु हुई बिभागीय जाँच मे उन्हे वरी करने वाले अफसरों और सहयोगी अध्यापको के खिलाफ सोमवार जब अदालत मे पीड़िता ने दिया आवेदन
आजमगढ़/ गाजीपुर (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बिकास खंड मर्दह इलाके के एक बिद्यालय की तेरह वर्षीय छात्रा के साथ खंड शिक्षा अधिकारी और उसके ड्राइवर के खिलाफ दुराचार आदि की धाराओ मे मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मामले के विवेचक और बिभागीय अफसरों द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी के बचाव मे पदीय अधिकारों का अधिकारियों के द्वारा किया गया दुरूपयोग अब घटना के ८ मह बाद कटघरे मे दिखने लगा है। बिभागीय सूत्रों के अनुसार बिकास खंड मरदह के एक बिद्यालय की तरह वर्षीय छात्रा के साथ इलाके के खंड शिक्षा अधिकारी के ड्राइवर द्वारा अक्सर छेड़छाड़ किया जता था। छात्रा उनके ड्राइवर की इस अपराधिक कृत्य को जब जब खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत के रूप मे छात्रा ने कहा तब तब खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले को हंस के ताल दिया जाता रहा। खंड शिक्षा अधिकारी ने कभी भी होने चालक की इस अपराधिक कृत्य पर पीड़ित छात्रा के अनुसार एतराज नही किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी की इसी करतूत के कारण एक दिन उसके चालक ने बिआरसी के बगल के एक् कमरे मे छात्रा को जबरदस्ती ले जा कर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दे दिया गया। इस घटना के बाद और खंड शिक्षा अधिकारी और उसके चालक के खिलाफ मामले मे मुकदमा दर्ज तो कर लिया गया लेकिन मामले मे आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी को पुलिस ने हिरासत मे लेकर छोड़ दिया गया तो वही पर बीईओ के चालक को जेल भेज दिया गया। मुकदमे के बाद बिभाग ने भी अपना गला फंसता देख बिभागीय जाँच कर आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी को बाइज्जत वारी कर दिया गया। उधर समय के साथ पीड़िता का मामला अदालती प्रक्रियाओ से गुजरते हुए शीर्ष अदालत पहुंच गया तो मामले मे आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी को अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद से प्रसाशनिक अमला हरकत मे आ गया और पीड़िता पर भावनात्मक दबाव बनाते हुए बीइओ आदि के बचाव् को साम दाम दंड भेद की नीति पर कम शुरु हो गया। बहरहाल मे सोमवार को न्या मोड़ तब आ गया जब पीड़िता के पिता ने स्थानीय पुलिस के साथ तीन खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ इतने और् अध्यापको के साथ् प्रत्यक्ष दर्शी को भी आइपीसी की धारा १२० बी के तहत तलब करने के लिए अदालत मे प्रार्थना पत्र दे दिया गया।
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जाँच गतिमान है दोषियों को बक्शा नही जायेगा – बीएसए
आजमगढ़/ गाजीपुर (ईएमएस )। गाजीपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तेरह वर्षीय छात्रा के साथ रेप के मामले मे आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर् की गई जाच् और् अरोपी खंड शिक्षा अधिकारी के चालक को बाह्य बताकर आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी का वहा की प्रधानाध्यापिका के खिलाफ कार्रवाई कर आरोपी बीइओ का किये गये बचाव पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने जाँच को गतिमान होने की जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले मे दोषियों को किसी भी हाल मे बक्शा नही जायेगा। पीड़िता को राहत और सहयोग पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने खा कि मामले मे शीर्ष अदालत से आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी को नोटिस है। पीड़िता को हर सम्भव मदद और राहत पहुंचना हमारा कर्तब्य है चुकी राहत और सहयोग मेरे हाथ नही होता इस लिए इसमे दर हुआ है।