गोरखपुर । गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को आतंकी घोषित कर दिया गया है। आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने उसके ऊपर यूएपीए एक्ट यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। मुर्तजा पर यूएपीए की 16/18/20/40 धाराएं लगाई गई हैं। इनमें आतंकवादी कृत्य के लिए सजा (धारा 16), साजिश की सजा (धारा 18), आतंकी गैंग का सदस्य (धारा 20) और आतंकवादी संगठन के लिए चंदा जुटाना (धारा 40) शामिल हैं।
शनिवार को रिमांड खत्म होने के साथ ही एटीएस ने मुर्तजा को सुबह 10.48 बजे गोरखपुर दीवानी कहचरी के एसी जेएक फर्स्ट दीपक नाथ सरस्वती की कोर्ट में पेश किया। यूपी एटीएस ने मुर्तजा को आतंकी संगठन का सदस्य बताया है। एटीएस ने बताया है कि मुर्तजा अब्बासी सीधे आतंकी गतिविधियों में शामिल था।
इसके साथ ही एटीएस ने मुर्तजा का केस लखनऊ लखनऊ ट्रांसफर कराने की कोर्ट में अर्जी भी दी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह केस छप्। कोर्ट लखनऊ में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही मुर्तजा को 30 अप्रैल तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी कर दिया।