लखीमपुर खीरी । सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने गुरुवार दोपहर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आशीष मिश्रा के अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी थी। जिसके बाद अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेएम चिंताराम ने आशीष मिश्रा को न्यायिक अभिरक्षा लेते हुए जेल भेज दिया।
आशीष मिश्रा को जेल के बैरक नंबर 21 में 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। जेल सूत्रों के मुताबिक उसकी पहली रात बड़ी बेचैनी से कटी और वह पूरी रात सो नहीं पाए। उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन 18 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत निरस्त कर दी थी।
उल्लेखनीय है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए हिंसा में चार किसान समेत एक पत्रकार, ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। किसानों और पत्रकार की हत्या के मामले में आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया हैं। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फ़रवरी को आशीष मिश्रा की जमानत मंजूर कर ली थी। जिसके बाद 15 फ़रवरी को आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ गए थे। आशीष मिश्रा को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए उसकी जमानत रद्द करते हुए एक सफ्ताह के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया था। आशीष मिश्रा के अधिवक्ता अवधेश सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर के लिए एक हफ्ते का समय दिया था। समय सीमा के आखिरी दिन कोई दिक्कत न हो इसलिए आशीष ने रविवार को सरेंडर कर दिया।