नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा रेड्डी के पुत्र राघव मगुंटा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया।
राघव मगुंटा की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर सीबीआई ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने जांच में हमेशा ही सहयोग किया है और उसे जब भी समन किया गया है वो पेश हुआ है। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि मगुंटा ने इस मामले में कई खुलासे किए हैं। इस मामले में मगुंटा को अग्रिम जमानत मिल चुकी है।
राघव मगुंटा को कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2023 को मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। मनी लांड्रिंग मामले में कोर्ट ने मगुंटा के अलावा दिनेश अरोड़ा को भी सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने के साथ ही उनका गुनाह माफ कर दिया था।
आबकारी घोटाले की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। ईडी केजरीवाल को 8 बार समन जारी कर चुकी है लेकिन वे ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने केजरीवाल के समन पर पेश नहीं होने पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। ये मामला अभी लंबित है। केजरीवाल के अलावा इस मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी आरोपित हैं। सिसोदिया और संजय सिंह दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।