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दो गैंगस्टर आरोपितों को ढाई-ढाई वर्ष की सजा

मुरादाबाद। मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत ने दो गैंगस्टर आरोपितों को ढाई-ढाई वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मुरादाबाद के थाना कुंदरकी क्षेत्र में 24 जनवरी 2022 को पुलिस उपनिरीक्षक सतराज सिंह ने बिलारी क्षेत्र के तेवर खास गांव निवासी मतीन और नवाब गैंगस्टर एक्ट के आरोप में केस दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि आरोपित ने गैंग बनाकर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक धन लाभ प्राप्त करने के लिए वारदातें करते हैं।

इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में की गई। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने पक्ष रखा। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर आरोपितों को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाया। गैंगस्टर आरोपित मतीन और नवाब ढाई-ढाई वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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