प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण कानून को संविधान विरोधी बताने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी।
यह याचिका एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनीशिएटिव व एक अन्य की ओर से दाखिल की गई है। याचिका के जरिए धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती दी गई है। याचिका में धर्मांतरण कानून को संविधान के विपरीत बताते हुए कहा गया है कि यह कानून सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कानून से एक वर्ग विशेष के लोगों का उत्पीड़न भी किया जा सकता है। याचिकाओं में धर्मांतरण कानून के दुरुपयोग की भी आशंका जताई गई है।
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