-चौकीदार चोर मामले में मांग चुके माफी
नई दिल्ली ।नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत की स्थानीय अदालत ने उन्हें दोषी देकर दो साल की सजा सुनाई है।आईपीसी की धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया है, जिसके बारे में कांग्रेस का कहना है कि वह इस निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी। गुरुवार को फैसला सुनाने से पहले जब न्यायाधीश ने राहुल गांधी से पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तब राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जानबूझकर बयान नहीं दिया था और मेरे इरादे खराब नहीं थे।
बता दें कि मामला ‘मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल के खिलाफ मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था,‘‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’’ राहुल की टिप्पणी के खिलाफ भाजपा के विधायक और गुजरात बात दें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई कर फैसला सुनाने के लिए आज 23 मार्च की तारीख तय की थी। इस बीच, गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि अदालत का जो भी फैसला होगा, वह उसका सम्मान करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसतरह के मामलों से नहीं झुकेगी।
उधर, गुरुवार सुबह राहुल गांधी अदालत में पेश होने के लिए सूरत पहुँचे, तब पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जहां तक राहुल गांधी के खिलाफ अन्य मामलों की बात है, तब बता दें कि वह नेशनल हेराल्ड मामले में पहले ही जमानत पर हैं। इसके अलावा आरएसएस की मानहानि संबंधी एक मामला उनके खिलाफ महाराष्ट्र की अदालत में चल रहा है। यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी को चौकीदार चोर है टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनने को मिली थी और उन्होंने एक हलफनामा दायर कर माफी भी मांगी थी।
इस बीच, अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देकर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं, उससे नुकसान ही होता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं, उससे उनकी पार्टी और देश को नुकसान ही होता है। रिजिजू ने कहा कि मुझसे कांग्रेस के कई नेता बोलते हैं कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके चलते उनकी पार्टी डूब रही है।