– एडीजे पंचम ने ईंट भट्ठा मजदूर का अपहरण कर हत्या करने की कोशिश के आरोप में सुनाया फैसला
मुरादाबाद। मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या पांच ज्ञानेंद्र सिंह यादव के न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा नेता और पूर्व ब्लाक प्रमुख ललित कौशिक को मजदूर को बंधक बनाने और मारपीट मामले में 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 56 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व ब्लाक प्रमुख पर सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड, युवा स्पोटर्स व्यापारी कुशांक गुप्ता हत्याकांड केस और पूर्व ब्लाक प्रमुख भाजपा नेता अनुज चौधरी मर्डर केस का मास्टरमाइंड भी हैं। आरोपति ललित वर्तमान में बलरामपुर जिला कारागार में बंद हैं।
थाना मूंढापांडे क्षेत्र निवासी ईंट भट्ठा मजदूर ओमप्रकाश ने मूंढापांडे थाने में 25 मार्च 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के दीनदयाल नगर निवासी ललित कौशिक एडवोकेट, मूंढापांडे निवासी सतीश सिंह, मूंढापांडे के प्रधान पति शिवकुमार ने उसका अपहरण कर बंधक बना लिया था। इसके बाद उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या पांच ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में हुई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल गुप्ता ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों ने ललित कौशिक के खिलाफ गवाही दी और अदालत को बताया कि किस प्रकार ललित कौशिक ने एक मजदूर को बंधक बना कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में हस्ट्रीशीटर ललित कौशिक को दस साल की कैद की सजा सुनाई व 56 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद ललित कौशिक को न्यायिक हिरासत में वापस बलरामपुर जेल भेज दिया गया है। ललित कौशिक पर कुल नौ मुकदमे दर्ज हैं। इसमें थाना सिविल लाइंस में 3, थाना मूंढापांडे में 4 और थाना मझोला में 2 मुकदमे दर्ज हैं।