-पति की गुजारा भत्ता घटाने की याचिका खारिज
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की पेंशन का पत्नी को 25 फीसदी गुजारा भत्ता देना अधिक नहीं है। कोर्ट ने याची पति को हर माह की दस तारीख को सात हजार रुपये गुजारा भत्ता पत्नी को भुगतान करने तथा बकाये का छह माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने परिवार अदालत प्रयागराज के गुजारा भत्ता कम करने की याची पति की अर्जी को खारिज करने के आदेश को सही माना। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंशन का 25 फीसदी गुजारा देने को सही माना है और याची अपनी पत्नी को 25 फीसदी से कम गुजारा दे रहा है। कोर्ट ने अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार अदालत के आदेश की वैधता की चुनौती में दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने माताफेर की याचिका पर दिया है। परिवार अदालत में विपक्षी पत्नी दुर्गा देवी ने धारा 125 में अर्जी दी। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने सात हजार प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। पति ने धारा 127 में भत्ता कम करने की मांग की। कहा कि उसकी कृषि से कोई आय नहीं है और विपक्षी उसकी वैध पत्नी नहीं है। दोनों बच्चे भी उसके नहीं हैं, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि परिवार अदालत ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर बच्चे याची के माने और याची की डीएनए जांच की मांग अस्वीकार कर दी। कहा कि याची 34656 रुपये पेंशन पा रहा है और पत्नी को केवल सात हजार ही देने हैं, जो अधिक नहीं है।