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पॉक्सो के दोषी को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

फिरोजाबाद। न्यायालय ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के एक दोषी को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अर्थ दंड भी लगाया है, जिसे न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना रसूलपुर क्षेत्र में 20 जुलाई 2019 को एक 10 वर्षीय बालिका बकरी चराने गई थी। इस दौरान अशोक कुमार पुत्र भरत सिंह निवासी सती नगर असफाबाद उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बदनीयती से उसके कपड़े उतार दिए और रेप का भी प्रयास किया। बालिका के चिल्लाने पर वह भाग गया। बालिका ने घर पहुंच कर अपनी मां को घटना के बारे में बताया। बालिका को लेकर उसके माता-पिता युवक के घर पहुंचे। उनका कहना है शिकायत करने पर उन लोगों ने मारपीट तथा गाली गलौज की। बालिका के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। हारकर उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अशोक कुमार, भोला तथा फूलवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन संजय कुमार यादव द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। न्यायालय ने तीनों को मारपीट, धमकी के मामले में दोष मुक्त कर दिया। वहीं अशोक कुमार को पॉक्सो के तहत दोषी माना। न्यायालय ने अशोक कुमार को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 15000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है, जिसे जमा नहीं कराने पर उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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