देवरिया,। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने निर्वाचन प्रक्रिया को निर्विघ्न एवं सकुशल सम्पन्न कराए जाने हेतु समस्त जिला स्तरीय एवं अधीनस्थ अधिकारीगण को निर्देशित किया है कि वे लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की समाप्ति तक कोई भी अधिकारी बिना जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी की अनुमति के न तो अवकाश पर जाएंगे और न ही मुख्यालय छोड़ेंगे। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु उन्होंने आगाह किया है।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तहत 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। 01 जून को जनपद में मतदान तथा 04 जून को मतगणना की तिथि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है।