मैनपुरी| बेवर में मोटा रोड पर बृहस्पतिवार को पड़ाव की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को रक्षा संपदा विभाग की टीम ने बुलडोजर से हटाया। बड़े पैमाने पर किए गए स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। पड़ाव की जमीन पर बने मकानों, दुकानों के मालिकों में कार्रवाई से हड़कंप मच गया। रक्षा संपदा विभाग की टीम के साथ पुलिस भी मौजूद रही।
मोटा रोड पर पड़ाव की जमीन पर पूर्व में रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा विभाग द्वारा अतिक्रमण चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने की चेतावनी दी थी, लेकिन अतिक्रमण करने वाले लगातार कब्जा करते चले आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को रक्षा संपदा विभाग की टीम उपमंडल अधिकारी विनय कुमार के नेतृत्व में मोटा रोड पर पहुंची। पड़ाव की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित करके बुलडोजर से अतिक्रमण को ध्वस्त करा दिया।
बृहस्पतिवार की दोपहर 12 बजे रक्षा संपदा विभाग सहित नौ पैरा मिलिट्री आगरा की टीम मोटा रोड पर पहुंची थी। पुलिस की मदद से पड़ाव की जमीन पर बनाई गई दुकानों तथा मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। अवैध रुप से रखे गए खोखा हटवा दिए गए।
तहसीलदार ने किया था निरीक्षण
रक्षा संपदा विभाग की टीम ने 29 अप्रैल को मोटा रोड पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी अतिक्रमण करने वालों को दी थी। टीम के निरीक्षण के बाद 30 अप्रैल को तहसीलदार भोगांव आनंद सिंह द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया था। जिसके बाद रक्षा संपदा विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को कार्रवाई की है।
टीम ने किया था चिन्हांकन
रक्षा संपदा विभाग द्वारा लंबे समय से पड़ाव वाली जमीन पर राजस्व टीम के साथ चिन्हांकन का कार्य किया जा रहा था। पूर्व में पड़ाव की जमीन का चिन्हांकन कर बाउंड्री पोल भी लगवाए गए थे। अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भी दिए गए थे। बृहस्पतिवार को टीम ने बुलडोजर से अतिक्रमण को ध्वस्त करा दिया।
वसूला गया जुर्माना
बृहस्पतिवार को रक्षा संपदा विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से सहदेव, हरिश्चंद्र, देशी शराब का ठेका, अनिल श्रीवास्तव, मुन्नी देवी का अतिक्रमण बुलडोजर से हटाया। टीम द्वारा मौके पर अतिक्रमण करने वालों से अतिक्रमण हटाने का खर्चा किया बसूल,
चेतावनी के बाद भी नहीं सुनी
उप मंडल अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि पूर्व में दी गई चेतावनी तथा नोटिस के बाद कार्रवाई की गई है। जिन लोगों ने रक्षा संपदा कार्यालय में आवेदन देकर अपनी जमीन, मकान, दुकान को पड़ाव की जमीन से बाहर बताया है। उनके आवेदनों पर जांच की जा रही है। जांच पूरी होने तक निर्माण कार्यों को नहीं तोड़ा जाएगा। चिह्नित स्थाई व अस्थाई निर्माण हटाए गए हैं।