मऊ। विकास खंड रतनपुरा के देवदह ग्राम पंचायत मे ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा सरकारी धनों की की गई बंदरबांट की जाँच के लिए मा० उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी मऊ 6 सप्ताह के अंदर पुरा करने का आदेश दिया है। जाँच पिछले 1 साल से जाँच अधिकारी के यहा अटकी थी।
जनपद के विकास खण्ड रतनपुरा के ग्राम पंचायत देवदह में ,राजवित्त ,मनरेगा और शौचालय आदि निर्माण में हुई अनियमितताओं के सम्बंध में ब्रम्हानन्द पाण्डेय के द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी मऊ ने अपने आदेश दिनांक 22 /11/2022 के द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी मऊ को अध्यक्ष और अधिशाषी अभियंता जल निगम मऊ को सदस्य नामित करते हुये जांच समिति बनाकर 15 दिन के अंदर से स्थलीय जांच / सत्यापन करते हुये जांच आख्या की मांग किया ।
जिलाधिकारी मऊ के उक्त आदेश के एक वर्ष चार माह बीत जाने के बाद जब जांच पूरी नही हुई तब ब्रम्हानन्द पाण्डेय ने जनहित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया ,जिसकी दिनांक 28/2/2024 को सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय ने आदेश की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर जांच को पूरा करने का आदेश दिया
उक्त आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह की बहस सुनकर पारित किया