-(मऊ डीपीआरओ) प्रभारी एडीओ पंचायत, सेक्रेटरी व पूर्व प्रधान पर 16 लाख का फर्जीवाड़ा का आरोप
-हाईकोर्ट के आदेश पर कराई गई त्रिस्तरीय जांच में आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई
साभार बुलंद आवाज
मऊ : मऊ डीपीआरओ घनश्याम सागर ने परदहां ब्लाक के अहिलाद गांव के पूर्व प्रधान धनंजय सिंह, प्रभारी एडीओ पंचायत राजेश तिवारी व सेक्रेटरी अनुपमा सिंह के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज कराया है। इन लोगों पर मनरेगा के तहत 16 लाख दो हजार 320 रुपये के फर्जीवाड़ा का आरोप है। यह मुकदमा हाईकोर्ट के आदेश पर कराई गई त्रिस्तरीय जांच में आरोप सही पाये जाने के बाद दर्ज हुआ। सरायलखंसी थाने की पुलिस ने बुधवार की शाम रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है।
जांच से लेकर मुकदमा दर्ज कराये जाने की कार्रवाई सरायलखंसी थाना क्षेत्र के इमिलिया मुहल्ला निवासी पत्रकार ब्रह्मानंद पांडेय के हाईकोर्ट में दाखिल पीआइएल के बाद की गई। फर्जीवाड़े का मामला वित्तीय वर्ष 2019-20 का है। ब्रह्मानंद पांडेय का आरोप है कि अहिलाद गांव के ग्रामसमाज की जमीन से फोर लेन के लिये ठेकेदार ने मिट्टी उठवाई थी। मिट्टी उठाए जाने के दौरान तीन जगह हुए गड्ढों ने पोखरों का आकार ले लिया। प्रभारी एडीओ पंचायत, सेक्रेटरी व ग्रामप्रधान ने इन पोखरों को ग्राम पंचायत से मनरेगा के तहत खोदाई कराना दिखाकर धन उतार लिया।
इसके अलावा एक इंटरलाकिंग पर भुगतान किया गया। इन कार्यों में कुल 16 लाख दो हजार 230 रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई को कदम नहीं उठाये जाने पर वादी ने हाईकोर्ट में पीआइएल दाखिल किया। हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय समिति से जांच कराकर आरोपों की सच्चाई पता लगाने का आदेश दिया था। उसके अनुपालन के क्रम में जल निगम के अधिशासी अभियंता, जिला कृषि अधिकारी समेत तीन अफसरों की समिति बनाकर जांच कराई गई तो आरोप सही पाये गये। समिति की जांच रिपोर्ट आने के बाद डीपीआरओ ने बुधवार की शाम सरायलखंसी थाने में तहरीर दी। उसके आधार पर सरकारी धन का गबन, दुरुपयोग व धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीआरओ ने कहा कि मुकदमा दर्ज हो गया है। सरायलखंसी थानाध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि विवेचना शुरु कर दी गई है।
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