नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड माइनिंग घोटाला मामले में अब तक चार पूरक चार्जशीट दाखिल करने पर ईडी को फटकार लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पूरक चार्जशीट दाखिल कर आरोपित की वैधानिक जमानत के अधिकार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।
कोर्ट ने कहा कि ट्रायल शुरू किए बिना किसी आरोपित को लगातार हिरासत में रखना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट झारखंड माइनिंग घोटाला मामले के आरोपित और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी प्रेम प्रकाश की वैधानिक जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस मामले में ईडी ने 01 मार्च को चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल किया है। प्रेम प्रकाश को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2022 में प्रेम प्रकाश के रांची स्थित घर पर मारे गए छापे में दो एके-47 राईफल, 60 जिंदा कारतूस और दो मैगजीन बरामद किए गए थे। प्रेम प्रकाश के खिलाफ आर्म्स एक्ट और मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत मामला चल रहा है।