- ओबीसी आरक्षण की भी हो सकती है सूची जारी
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में आज यानी गुरुवार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को कल कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आरक्षण को लेकर सूची जारी होगी।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन के अंदर में चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए थे। बीते बुधवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें बातचीत के बाद निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला किया गया है। ओबीसी आरक्षण की सूची भी जारी की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने समाप्त करते हुए आदेश दिया कि नियत समय पर सरकार चुनाव कराए। कोर्ट ने सभी ओबीसी सीटों को जनरल मानते हुए चुनाव कराने का आदेश दिया। वहीं कोर्ट ने सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट (पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की कठोर जांच) के बाद ही सरकार ओबीसी को रिजर्वेशन का लाभ दे सकती है। उसके बाद विपक्ष ने सरकार को ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगया। हाई कोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी।
ओबीसी के मामले में कोर्ट के आदेश के दो दिन बाद ही पिछड़ा वर्ग आयोग का सरकार ने गठन कर दिया। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि संविधान में दिए गए अधिकारों के तहत ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 5 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया, जिसमें न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। टीम सर्वे की रिपोर्ट तीन महीने के बाद अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सौंपा उसके बाद कोर्ट ने रिपोर्ट को सही मानते हुए निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था।