नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के अकबरनगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर 4 मार्च तक रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने एलडीए को फिलहाल कार्रवाई न करने का आदेश देते हुए बचे हुए कॉम्प्लेक्स को गिराने पर 4 मार्च तक का समय दिया, जिससे बचे हुए एक कॉम्प्लेक्स का सामान स्थानांतरित किया जा सके।
दरअसल, लखनऊ के अकबरनगर में कमर्शियल प्लॉट के 24 मालिकों के अवैध निर्माण गिराए जाने पर रोक लगाने से इनकार करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि अब एक ही कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को गिराया जाना बाकी है। अकबरनगर इलाका लखनऊ के कुकरैल नदी के किनारे बसी एक अवैध बस्ती भी है, जहां 1068 से ज्यादा अवैध मकान और 50 से अधिक दुकानें बनी हुई हैं। उस बस्ती का मामला भी हाई कोर्ट में लंबित है। उत्तर प्रदेश सरकार कुकरैल नदी पर रिवर फ्रंट बनाना चाहती है, जिसके लिए एलडीए कार्रवाई कर रहा है।