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लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर बलिया में धारा 144 लागू

बलिया। लोकसभा चुनाव, रामनवमी व महावीर जयंती के मद्देनजर जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने जनपद की सीमा के भीतर 12 जून तक धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। डीएम के इस आदेश के बाद किसी भी प्रकार के जुलूस व सभा के लिए अनुमति लेनी होगी।

धारा 144 लागू करने के आदेश देते हुए मंगलवार को उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शांति व्यवस्था तथा जन-जीवन को सामान्य बनाए रखने, मानव जीवन को स्वस्थ रखने एवं खतरों से निवारण करने, बलवा अथवा किसी अन्य दंगों के निवारण के लिए निरोधात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि इतना समय नहीं है कि उन पर नोटिस की तामिली की जा सके। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन में मत प्राप्त करने के लिए किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार व कार्यकर्ता की सांप्रदायिक और धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाने, किसी की भी शासकीय, सार्वजनिक संपत्ति, स्थल, भवन या परिसर में विज्ञापन, वॉल राइटिंग, होर्डिंग और बैनर न लगाने का आदेश पारित किया है।

उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए वाहनों, लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स का प्रयोग, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन, प्रचार तथा सभा, रैली व जुलूस का आयोजन और कोई मुद्रक, प्रकाशक या किसी व्यक्ति के द्वारा निर्वाचन प्रचार सामग्री के प्रकाशन से पहले जिला प्रशासन की अनुमति प्राप्त करने सहित अन्य बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया है।

उन्होंने कहा है कि उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने इस आदेश का संबंधित थाना क्षेत्रों में डुग्गी पिटवाकर तथा लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया है।

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