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-लोकसभा चुनाव-2024 के लिए इलैक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया में आचार संहिता के अनुपालन हेतु दिशा—निर्देश जारी

जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने की मीडिया व प्रिंटिंग प्रेस के साथ की बैठक

गाजियाबाद, 18मार्च (हि.स.)। महात्मा गांधी सभागार, कलैक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आदर्श आचार संहिता के सम्बंध में शनिवार को प्रेस कान्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया व रविवार को प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधियों/प्रबंधकों/संचालकों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के सम्बंध में जारी दिशा निर्देशों में पढ़कर बताया कि प्रेस का यह कर्तव्य होगा कि वह चुनावों और उम्मीदवारों के बारे में वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट दें। समाचार पत्रों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे, चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवार/पार्टी या घटना के बारे में दिगभ्रमित चुनाव अभियान, अतिश्योक्तिपूर्ण रिपोर्ट न दें। सामान्य तौर पर, दो या तीन करीबी उम्मीदवार सभी मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हैं।

वास्तविक अभियान पर रिपोर्टिंग करते समय, एक समाचार पत्र उम्मीदवार द्वारा उठाए गए किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को बिना छोड़े उम्मीदवार के प्रतिद्वंद्वी पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। चुनाव नियमों के तहत सांप्रदायिक या जाति के आधार पर चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसलिए, प्रेस को उन रिपोर्टों से बचना चाहिए, जो धर्म, जाति, सम्प्रदाय, समुदाय या भाषा के आधार पर लोगों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देती हैं। किसी भी तरह से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य मीडिया द्वारा किसी भी जनमत सर्वेक्षण या एक्जिट पोल के परिणाम को प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। इसके सहित अन्य दिशा निर्देशों के पत्रों को जारी किया। इसके साथ प्रिंटिंग प्रेस वालों को बताया कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न हो।

सभी होर्डिंग, विज्ञापन इत्यादि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तुरन्त हटा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्ति, अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य मीडिया पर सरकारी राजकोष के खर्चें पर कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सभी मीडिया बंधुओं/ प्रिंटिंग प्रेस वालों को भारत निर्वाचन आयोजन द्वारा भेजी गयी दिशा—निर्देशों की सूची उपलब्ध कराई गयी।

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