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संदेशखाली पर पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, जल्द सुनवाई की मांग

नई दिल्ली। संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से मामला उठाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और जल्द सुनवाई की मांग की।

सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि शाहजहां शेख की हिरासत ईडी को न सौंपे जाने पर ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप चीफ जस्टिस के सामने आग्रह कीजिए। वो ही सुनवाई की तारीख तय करेंगे।

उल्लेखनीय है कि 5 मार्च को भी अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया था। 5 मार्च को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोपित शाहजहां शेख काफी प्रभावी व्यक्ति है और उसका सत्ताधारी दल से संबंध है। राज्य की पुलिस ने उसे बचाने के लिए लुका-छिपी का खेल खेला। ईडी अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के यहां छापा मारने गए थे, जहां उन पर हमला किया गया था।

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