नई दिल्ली,। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्चत के आरोप में मंगलवार को गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय व एक निजी व्यक्ति सहित पांच के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पांचों पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में विचाराधीन आवेदन निपटाने के एवज 157, 600 रुपये रिश्चत लेने का आराेप है।
इसमें आरोपित रवि किशन, चंद्रकांत, पवन कुमार उर्फ पवन शर्मा और जनदैल सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा सीबीआई ने फरहान गौर नामक एक निजी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई के मुताबिक रिश्चत की यह रकम 14 जून से 2 जुलाई 2023 के बीच बैंक व यूपीआई एकाउंट से दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों के माध्यम से ली गई थी।
सीबीआई ने पासपोर्ट कार्यालय के जिन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वे गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर स्थित सीजीओ कांपलेक्स कार्यालय में कार्यरत थे। शिकायत के बाद सीबीआई की टीम ने मेरठ, मुजफ्फरपुर और गाजियाबाद में आरोपितों के आवास पर छापेमारी की थी। मामले की जांच अभी जारी है।
सीबीआई के मुताबिक जिन आवेदकों के पासपोर्ट आवेदन पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद में लंबित थे। उनकी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, दस्तावेजों की स्कैनिंग, पासपोर्ट की छपाई व पासपोर्ट भेजने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद में कार्यरत सभी अधिकारी फरहान गौर के माध्यम से रिश्चत लेते थे।