मऊ(खरी दुनिया)। जिला न्यायाधीश रामेश्वर के मार्गदर्शन में शनिवार को कोतवाली में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । इस दौरान व्यक्तियों की गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी के समय तथा रिमांड स्तर पर प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश कुशवाहा ने शिविर की अध्यक्षता की।
शिविर मे उपस्थित लोगों को संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने के अधिकार के बारे में जानकारी एवं गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दिए जाने के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से विधिक सलाह प्राप्त करने का अधिकार की जानकारी देते हुए गिरफतारी में सीआरपीसी धारा 46 के पालन पर जोर दिया गया। उन्होने महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिस द्वारा ही किए जाने की बात कही।
उन्होनंे कहा कि किसी भी व्यक्ति की सूर्यास्त के बाद और सूर्याेदय के पूर्व गिरफ्तारी न की जाए। धारा 50 के तहत गिरफ्तारी व जमानत का आधार पुलिस को बताना होगा। धारा 5 ए के तहत गिरफ्तारी की सूचना, गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार, नातेदार, मित्रों को अवश्य दी जाए। सचिव ने प्री-लिटिगेशन के आधार पर वैवाहिक मामलों के निस्तारित कराने के लिए निर्देश दिया गया। सचिव ने कहा कि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो विकास प्राधिकरण में दर्ज कराकर 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से इसका निस्तारण कराएं।