PPF Account Rules: PPF अकाउंट को लेकर नियम साफ हैं एक व्यक्ति अपने नाम से सिर्फ एक ही खाता खोल सकता है, चाहे बैंक हो या पोस्ट ऑफिस। अगर गलती से दो अकाउंट खुल जाएं तो एक बंद कर दिया जाता है और राशि ट्रांसफर कर दी जाती है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय निवेश योजनाओं में से एक है। यह स्कीम सरकार द्वारा समर्थित है और लंबे समय तक सुरक्षित बचत के साथ टैक्स छूट भी देती है। लेकिन अक्सर निवेशकों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वे एक से ज्यादा PPF अकाउंट खोल सकते हैं?
सरकारी नियम इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं एक व्यक्ति अपने नाम से सिर्फ एक ही PPF अकाउंट खोल सकता है। चाहे वह बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में, किसी भी तरह से एक से ज्यादा अकाउंट खोलना मान्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलती से दो अकाउंट खोल भी लेता है, तो उनमें से एक को बंद कर दिया जाएगा और जमा की गई राशि उसी एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण नियम और शर्तें
– जॉइंट अकाउंट की अनुमति नहीं है। PPF हमेशा व्यक्तिगत खाते के रूप में ही खोला जाता है।
– माता-पिता अपने बच्चों के नाम से PPF अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन इससे उनकी खुद की टैक्स-फ्री लिमिट नहीं बढ़ती। यानी, सालाना अधिकतम निवेश सीमा ₹1.5 लाख ही रहेगी।
– अगर किसी ने गलती से दो अकाउंट में निवेश कर दिया है, तो टैक्स छूट सिर्फ एक अकाउंट पर ही मिलेगी।
– PPF अकाउंट की अवधि 15 साल होती है, जिसे आगे 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है।
– वर्तमान में PPF पर ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष है और यह पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है।
क्यों बनाया गया यह नियम?
सरकार ने यह नियम इसलिए बनाया है ताकि लोग टैक्स छूट का गलत फायदा न उठा सकें और निवेश प्रणाली पारदर्शी बनी रहे। अगर एक व्यक्ति को कई अकाउंट खोलने की अनुमति मिल जाती, तो वह टैक्स बचत की सीमा से ज्यादा निवेश कर सकता था, जिससे स्कीम का उद्देश्य प्रभावित होता।
निवेशकों के लिए सलाह
अगर आपके पास पहले से PPF अकाउंट है, तो नया खाता खोलने की कोशिश न करें। इसके बजाय आप अपने मौजूदा खाते में ही निवेश बढ़ा सकते हैं। वहीं, बच्चों के नाम पर अकाउंट खोलना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि टैक्स छूट की सीमा वही रहेगी।
PPF अकाउंट को लेकर निवेशकों में कई तरह की गलतफहमियां हैं, लेकिन असलियत यही है कि एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही PPF अकाउंट मान्य है। यह नियम निवेशकों की सुरक्षा और टैक्स प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
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