बिना क्लाइंट की सहमति लिए विपक्षी से मिलकर अधिवक्ता पर मुकदमा वापस लेने का है आरोप
मऊ। विपक्षियों से मिलकर मुकदमे को वापस लेने वाले दीवानी कचहरी के अधिवक्ता रुपेश को बार कौंसिल उत्तर प्रदेश की अनुसाशन समिति ने तलब किया है। रुपेश कुमार पर विना अपने क्लाइंट की सहमति लिए उसके मुकदमे को वापस लेने का आरोप है।
उल्लेखनीय है कि जिले के राहुल हॉस्पिटल की मालकिन मीरा राय और उसके चिकित्सक सुरेंद्र राय के द्वारा हॉस्पिटल के भवन के नक्शे को तथ्यगोपन कर नियत प्राधिकारी दफ्तर से पास कराने के आरोप के साथ सरकारी अफसर के जाली अनापत्ति प्रमाण पत्र को भी नक्शे को पास कराने में अभिलेखो में लगाने के आरोप के साथ श्रीमान मुख्य दंदधिकारी मऊ की अदालत में मुकदमा दाखिल था।
इस मुकदमे कि पैरवी के लिए पीड़ित ने अधिवक्ता रुपेश को अपना वकील नियुक्त किया था। रुपेश ने विना पीड़ित की सहमति लिए और विपक्षी से मिलकर अदालत में झूठी बाते रखकर मुकदमे को ही वापस ले लिया है। इसी आरोप को पीड़ित ने बार कौंसिल में अधिवक्ता के खिलाफ प्रस्तुत किया है। कौंसिल की अनुसाशन समिति के समक्ष 11 अगस्त को रुपेश को अपना पक्ष रखना है।