Category: फ़िरोज़ाबाद

  • गैंगस्टर के पांच दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

    गैंगस्टर के पांच दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

    फिरोजाबाद, । न्यायालय ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के पांच दोषियों को 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    थाना टूंडला पुलिस ने 21 मई 1998 को हृदेश बिहार पुत्र बाबूराम, सत्यवीर पुत्र पंछी लाल, टिल्लू पुत्र केशव, सर्वेश पत्र मुंशीलाल, भुरंगी पुत्र रामजीलाल, फुलवर पुत्र सूबेदार तथा सर्वेश बिहारी पुत्र बाबूराम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

    मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या नौ राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने बताया कि मुकदमे के दौरान भूरंगी, फुलवर तथा सर्वेश की मौत हो गई।

    न्यायालय के सामने कई साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय ने हृदेश, सत्यवीर, टिल्लू, सर्वेश तथा नीरेश को दोषी माना। न्यायालय ने उनको पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन पर पांच-पांच हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

  • नाले में पड़ा मिला युवक का शव, पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी

    नाले में पड़ा मिला युवक का शव, पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी

    फिरोजाबाद,। थाना उत्तर क्षेत्र अन्तर्गत सोमवार को एक युवक का शव नाले में पड़ा मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिए हैं।

    उत्तर थाना क्षेत्र के रहना नाले में सोमवार को एक युवक का शव लोगों ने पड़ा देखा तो वह हैरान रह गए। शव देखकर आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। शव के नाले में पड़े होने की जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव नाले के बीच में होने के कारण बुलडोजर मंगाई और बुलडोजर की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। मृतक की तलाशी में पुलिस टीम को मृतक के कपड़ों से शराब के दो क्वार्टर मिले। पुलिस के अनुसार युवक के शरीर पर चोट का निशान नहीं है और न ही उसके हाथ पर कोई नाम गुदा है।

    थाना प्रभारी उत्तर वैभव कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम गृह में रखवाया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक कराए जा रहे हैं। साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे है।

  • गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष का कारावास

    गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष का कारावास

    फिरोजाबाद,। न्यायालय ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    सुहाग नगर निवासी एक युवक को 14 जनवरी 2009 को लाठी डंडों से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। बाद में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के पिता दलवीर पुत्र नेकसे लाल निवासी सुहाग नगर ने रामचंद्र के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

    मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट नंबर 2 अतुल चौधरी की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी मनोज शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।

    गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रामचंद्र को दोषी पाया। न्यायालय ने उसे सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

  • मुठभेड़ में चार बदमाश गिरफ्तार, दिन में रेकी कर रात में करते थे घटना

    मुठभेड़ में चार बदमाश गिरफ्तार, दिन में रेकी कर रात में करते थे घटना

    फिरोजाबाद। थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम ने मंगलवार की रात्रि में घरों में घुसकर चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय 4 शातिर चोरों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर दिन में रेकी करते थे तथा रात्रि में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने बुधवार को पूछताछ कर सभी का चालान किया।

    थाना शिकोहाबाद प्रभारी अनिल कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे तभी भूडा नहर पुल पटरी रोड पर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से दो फायर किये। पुलिस टीम द्वारा खुद को बचाते हुए बदमाशों को घेरकर 4 अभियुक्तों को पकड लिया गया । अन्य दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार बदमाशों ने अपने नाम जीशान पुत्र मजहर अलीखान निवासी शाही मस्जिद कटरा पठान थाना दक्षिण, आसिफ अली पुत्र शमशेर अली खां निवासी मोहल्ला कटरा पठान थाना दक्षिण, आरिफ उर्फ छोटे पुत्र मोहम्मद शौकत अली निवासी नाई वाली गली रूकनपुरा मस्जिद के पास थाना शिकोहाबाद व नगीन पुत्र मुन्ना खां निवासी मोहल्ला मसरूरगंज थाना रसूलपुर बताए हैं। पुलिस ने उनसे चोरी का माल़ बरामद किया है।

    पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान चारों अभियुक्तगणों ने बताया कि साहब हम लोगों ने 18 फरवरी की रात्रि में गढैया मोहल्ला में बन्द मकान से सोना व चांदी की चोरी की थी तथा शहर में अन्य स्थानों पर भी पूर्व में चोरी कर चुके हैं । सोने के सामान को छिपाकर रख दिया था। हम लोग अपने तरीके से बन्द घरों में चोरी करते हैं। दिन में बंद मकानों की रेकी करते हैं और रात में चोरी करते हैं ।

  • युवक ने मालगाड़ी के आगे छलांग लगाकर की आत्महत्या

    युवक ने मालगाड़ी के आगे छलांग लगाकर की आत्महत्या

    फिरोजाबाद। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र अन्तर्गत नीम खेरिया गांव के पास शुक्रवार को एक युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास मिले आधार कार्ड के आधार पर शिनाख्त हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम गृह में रखवाया है।

    थाना जसराना के गांव बेलनपुरी निवासी प्रदीप पुत्र मुन्नालाल एक साल पहले हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। तब से उसकी मानसिक स्थित ठीक नहीं थी। वह गोलगप्पे बेचता था। शुक्रवार को वह बाइक लेकर घर से निकला था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बाइक सवार शिकोहाबाद के नीम खेरिया के पास आया। उसने बाइक को खड़ा किया और मालगाड़ी के आगे छलांग लगा दी। जिससे युवक की मौत हो गई। हादसा देख लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी तलाशी ली तो जेब से आधार कार्ड मिला। उसके बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी। परिजनों ने शव देखते ही पहचान लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। मृतक के सात भाई, दो बहनें थीं। वह परिवार में सबसे छोटा था।

    प्रभारी निरीक्षक थाना शिकोहाबाद अनिल कुमार ने बताया कि युवक ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दी है। शव की शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है।

  • पुलिस भर्ती सॉल्वर गैंग का भण्डाफोड, चार अभियुक्त गिरफ्तार

    पुलिस भर्ती सॉल्वर गैंग का भण्डाफोड, चार अभियुक्त गिरफ्तार

    फिरोजाबाद,। एसओजी व थाना मक्खनपुर पुलिस टीम ने रविवार को पुलिस आरक्षी भर्ती के सॉल्वर गैंग का भण्डाफोड किया है। टीम ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। टीम ने इनके कब्जे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एडमिट कार्ड आदि बरामद किए हैं।

    अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रण विजय सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंगों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी प्रभारी अनुज कुमार राणा व थानाध्यक्ष मक्खनपुर शैलेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस टीम ने सॉल्वर गैंग के अकुंल कुमार पुत्र अवधेश कुमार निवासी गागई थाना मक्खनपुर, अमित पुत्र राजकुमार उर्फ दरोगाराय, शिवजी यादव पुत्र रामनारायम यादव निवासी अख्ता थाना बैरगनिया जिला सीतामडी बिहार व रवि पुत्र रामबलि महतो निवासी मढिया थाना सुनवरशाह जिला सीतामडी बिहार को गिरफ्तार किया है। जबकि इनके दो साथी दीपू यादव निवासी पटना तथा विजय कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी जेवडा थाना मक्खनपुर मौके से भाग गये। अभियुक्तगण के कब्जे से 9 आधार कार्ड, 2 पैनकार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, एक वोटर कार्ड, दो एडमिट कार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, एक आवेदन फार्म, 2 मोबाइल तथा 25000 रुपये नगद बरामद किए हैं।

    एएसपी ने बताया कि पकड़े गये चारों व्यक्तियों से अलग-अलग पूछताछ करते हुए बरामद प्रपत्रों के बारे में पूछा गया तो अभियुक्त अमित व शिवजी तथा रवि ने बताया कि हम तीनों को दीपू यादव, जो कि कूटरचित तरीके से परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाकर परीक्षा कराता है, ने बताया कि मेरा मिलने वाला विजय कुमार जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है वह परीक्षार्थी उपलब्ध कराता है। हम सभी मिलकर परीक्षाओं में असली परीक्षार्थी की जगह उनसे रुपये लेकर उनकी जगह पर दूसरा व्यक्ति असली परीक्षार्थी के नाम पते के कूटरचित प्रपत्र तैयार करके फोटो मिक्स कराकर व लगाकर तथा अंगुष्ठ छाप के प्रिंट की सिलिकॉन उंगली पहनाकर परीक्षा कराते हैं। हम तीनों इस काम के परीक्षार्थियों से 5-5 लाख रुपये लेते हैं और फिर असली परीक्षार्थी के उंगली चिन्ह बनाकर इनका क्लोन बनाकर नकली परीक्षार्थीयों को उंगलियों पर चढाकर तथा आधार कार्ड पर उसी फोटो लगाकर एवं प्रवेश पत्र पर वही फोटो लगाकर एग्जाम देने जाते हैं। हमारे पास जो कागज बरामद हुए हैं उसमें आठ नकली आधार कार्ड है। जो हमने परीक्षा दिलाने के लिए कूटरचित बनाये है।

  • पुलिस भर्ती: साल्वर गैंग के गैंग लीडर सहित चार गिरफ्तार

    पुलिस भर्ती: साल्वर गैंग के गैंग लीडर सहित चार गिरफ्तार

    फिरोजाबाद,। एसओजी व थाना उत्तर पुलिस टीम ने शनिवार को पुलिस आरक्षी भर्ती के सॉल्वर गैंग का भण्डाफोड़ किया है। पुलिस ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके आधार व एडमिट कार्ड सहित अन्य सामग्री बरामद की है।

    अपर पुलिस अधीक्षक नगर सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा में साल्वर गैंगों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सर्विलांस प्रभारी अनुज कुमार राणा व थानाध्यक्ष उत्तर वैभव सिंह ने सूचना पर सॉल्वर गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें हरिशंकर उर्फ हरिओम पुत्र अरविन्द सिंह निवासी नगला गोकुल थाना बसई मौहम्मदपुर, रमनेश कुमार पुत्र सुजान सिंह निवासी मुस्ताबाद प्रेमपुर रैपुरा थाना दक्षिण, अभिषेक यादव पुत्र रामवीर सिंह व नितिन पुत्र विमल यादव निवासी ककरऊ थाना उत्तर शामिल है। जिनके कब्जे से आठ आधार कार्ड, सात एडमिट कार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रन्नोति बोर्ड लखनऊ, 16 अंगुल छाप पेपर, एक पासबुक,एक चैकबुक,एक स्टाम्प स्याही पैड,एक पेन, चार सिलिकॉन पट्टी, एक एलईडी लाईट व 20,200 रूपये बरामद किए हैं।

    उन्होंने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त हरिशंकर और रामनेश ने बताया कि हम दोनों परीक्षाओं में असली परीक्षार्थियों की जगह उससे रूपये लेकर उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति असली परीक्षार्थी के नाम पर बैठता है। बताया कि उसके पते से प्रपत्र तैयार करके फोटो लगाकर तथा अंगुष्ठ छाप के प्रिंट की सिलिकॉन उंगली पहनाकर परीक्षा कराते हैं।

    अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों इस काम के लिए परीक्षार्थियों से 5-5 लाख रूपये लेते हैं। फिर असली परीक्षार्थी के अंगुल चिह्न बनाकर इनका क्लोन बनाकर नकली परीक्षार्थीयों को उंगलियों पर चढ़ाकर तथा आधार कार्ड पर उसी का फोटो लगाकर एवं प्रवेश पत्र पर वही फोटो लगाकर एग्जाम में भेज देते हैं। हमारे पास जो कागज मिले हैं उसमें चार नकली आधार कार्ड है। जो हमने परीक्षा दिलाने के लिए कूटरचित बनाये हैं। हमारे साथ जो नितिन और अभिषेक मिले हैं,ये सिपाही की परीक्षा दे रहे हैं। इनसे भी हमारे 5-5 लाख रूपये तय हुये थे,लेकिन इन्होंने केवल 57 हजार रुपये ही दिए हैं। बाकी 4 लाख रूपये सुबह देने का वादा किया था।

    एएसपी ने बताया कि अभियुक्तगण हरिशंकर और रामनेश गैंग लीडर है। इस गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

  • सड़क दुर्घटना में मामा की मौत, भांजा घायल

    सड़क दुर्घटना में मामा की मौत, भांजा घायल

    फिरोजाबाद,। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र अन्तर्गत मैनपुरी रोड पर शुक्रवार को मैक्स के रौंदने से बाइक सवार मामा की मौत हो गई, जबकि भांजा घायल हो गया। घायल को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

    नगला राजा राम कंथरी निवासी बॉबी राजपूत (30) पुत्र धनपाल बाइक पर अपने भांजे विवेक निवासी नगला कलु जसराना को लेकर कहीं जा रहा था। तभी शिकोहाबाद के मैनपुरी रोड पर एक तेज रफ्तार लोडर मैक्स ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार बॉबी की मौत हो गई। जबकि उसका भांजा विवेक नगला कलु जसराना गंभीर रूप से घायल हो गया।

    घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुसाई भीड़ ने जाम लगा दिया। परिवार के लोगों ने शव को उठाने नहीं दिया। पुलिस ने शव उठाने का प्रयास किया तो हल्की झड़प भी हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद परिवार के लोगों के समझा बुझाकर पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। मृतक खादी भंडार पर काम करता था।परिजनों के अनुसार मृतक व घायल आपस में मामा—भांजे हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

  • युवक का अपहरण कर हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

    युवक का अपहरण कर हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

    फिरोजाबाद। न्यायालय ने बुधवार को युवक का अपहरण कर हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    थाना रामगढ़ क्षेत्र के कोहिनूर रोड दीदामई निवासी हसनूर ने 13 जनवरी 2014 को थाना रामगढ़ में मुकदमा दर्ज कराया कि आरिफ पुत्र निजामुद्दीन निवासी गली 07 मौहल्ला शीतल खां रोड़ थाना रामगढ़ व बन्ने खां पुत्र नन्ने खां निवासी मौहल्ला हथौडा कस्बा थाना जलेसर जनपद एटा ने उसके पुत्र अली हसन की हत्या करने के लिए उसका अपहरण किया और फिर हत्या कर शव को गायब कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद दोनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

    मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 09 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी प्रिय प्रताप चौहान ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरिफ व बन्ने खां को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन पर 35-35 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें दो-दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

  • पॉक्सो के दोषी को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

    पॉक्सो के दोषी को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

    फिरोजाबाद। न्यायालय ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के एक दोषी को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अर्थ दंड भी लगाया है, जिसे न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    थाना रसूलपुर क्षेत्र में 20 जुलाई 2019 को एक 10 वर्षीय बालिका बकरी चराने गई थी। इस दौरान अशोक कुमार पुत्र भरत सिंह निवासी सती नगर असफाबाद उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बदनीयती से उसके कपड़े उतार दिए और रेप का भी प्रयास किया। बालिका के चिल्लाने पर वह भाग गया। बालिका ने घर पहुंच कर अपनी मां को घटना के बारे में बताया। बालिका को लेकर उसके माता-पिता युवक के घर पहुंचे। उनका कहना है शिकायत करने पर उन लोगों ने मारपीट तथा गाली गलौज की। बालिका के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। हारकर उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अशोक कुमार, भोला तथा फूलवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

    मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन संजय कुमार यादव द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। न्यायालय ने तीनों को मारपीट, धमकी के मामले में दोष मुक्त कर दिया। वहीं अशोक कुमार को पॉक्सो के तहत दोषी माना। न्यायालय ने अशोक कुमार को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 15000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है, जिसे जमा नहीं कराने पर उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।