Category: फ़िरोज़ाबाद

  • फिरोजाबाद: हत्या के दस दोषियों को उम्रकैद

    फिरोजाबाद: हत्या के दस दोषियों को उम्रकैद

    फिरोजाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को जानलेवा हमला कर युवक की हत्या के दस दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी पर अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    मामला वर्ष 2010 का थाना टूंडला का है। अभियोजन के अनुसार तालेवर सिंह पुत्र मेघ सिंह निवासी ग्राम टूंडली थाना टूंडला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उसके सहखातेदार राजपाल सिंह, शेर सिंह, भूरी सिंह व बच्चू सिंह खेत के जोतने बोने पर झगड़ा फसाद करते थे इसलिए उसने बंटवारे का मुकदमा एसडीएम के यहां कर रखा था जो विचाराधीन है। 27 जून 2010 को 12:00 बजे शेर सिंह, राजपाल सिंह, भूरी सिंह, रंधीर, प्रहलाद, बच्चू सिंह, पुष्पेंद्र उर्फ भूरा, जितेंद्र, प्रदीप व राजेश निवासी टूंडली थाना टूंडला एक राय होकर हथियारों से लेस होकर ट्रैक्टर पर सवार होकर खेत पर पहुंचे और खेत को जोतना बोना शुरू कर दिया। जब वह उसका पुत्र योगेंद्र, इंद्रजीत व हेमेंद्र सिंह व पत्नी भगवान देवी खेत पर पहुंचे तो इन लोगों ने जान से मारने की नियत से हम लोगों को घेर लिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट की। जिससे हम सब घायल हो गए। मारपीट में पुत्र हेमेंद्र को गंभीर चोट आई। अस्पताल ले जाते समय हेमेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांचोपरांत शेर सिंह, बच्चू सिंह, राजपाल, जितेन्द्र, रंधीर, प्रहलाद, पुष्पेन्द्र, प्रदीप, भूरी सिंह, राजेश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।

    मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की तैयारी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि न्यायालय में कई गवाहों ने गवाही दी तथा कई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर सभी दस अभियुक्तों को दोषी माना। न्यायालय ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

  • माता-पिता से बदला लेने के लिए महिला ने की थी बच्ची की हत्या, गिरफ्तार

    माता-पिता से बदला लेने के लिए महिला ने की थी बच्ची की हत्या, गिरफ्तार

    फिरोजाबाद। थाना रामगढ़ पुलिस टीम ने रविवार को बच्ची की गला दबाकर हत्या करने वाली अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। अभियुक्ता ने बच्ची के माता-पिता से बदला लेने के लिए गुस्से में आकर हत्या की थी।

    थाना रामगढ़ क्षेत्र के गांव रैपुरा निवासी विनोद कुमार की पुत्री तुलसी (11) शनिवार की शाम मोहल्ले में खेल रही थी, तभी पड़ोस की महिला रूबी पत्नी मनीष अपने घर में ले गई और उसने गला दबाकर तुलसी की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद रूबी भाग रही थी कि तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया।

    सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर सर्वेश कुमार मिश्रा,सीओ सिटी हिमांशु गौरव के अलावा थाना प्रभारी रामगढ़ प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना की जानकारी हासिल की। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बच्ची की हत्याकारित करना स्वीकार किया है। जिसके बाद पुलिस ने रविवार को उसे गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मृतिका का पिता व उसके परिवारीजन उसके पति को उसके विरुद्ध भड़काते थे। इसी कारण उसके पति ने करीब 05 वर्ष पहले उसे छोड़ दिया है तथा दूसरी शादी कर ली है। मृतिका के परिवारीजन भी उससे तरह-तरह की उल्टी सीधी बातें करते थे। इसी कारण उसने गुस्से में उनकी बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी।

  • छात्रा को अगवाकर दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को पांच वर्ष की सजा

    छात्रा को अगवाकर दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को पांच वर्ष की सजा

    फिरोजाबाद,)। न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म के प्रयास के एक दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    मामला थाना उत्तर क्षेत्र का है। दो सितम्बर 2016 को कक्षा नौ में पढ़ने वाली छात्रा रोजाना की तरह सुबह आठ बजे स्कूल गयी थी। शाम को चार बजे तक वह घर वापस नहीं लौटी तो छात्रा के पिता ने उसकी खोजबीन की लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला।

    छात्रा के पास जो नम्बर था, उस पर उसने फोन करके देखा तो वह बंद था। पिता ने अपनी पुत्री के बारे में जानकारी की तो पता चला कि वह अजय नाम के लड़के से बात करती थी। जब वह उसके घर पर गया तो वहां उसके घर पर कोई नहीं था। तब पिता इस घटना की रिपोर्ट करने थाना उत्तर गया तो वहां पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। वह थाना रामगढ़ गया तो वहां भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। तब उसने एक प्रार्थनापत्र एसएसपी को दिया तब उसका मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद अजय कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।

    मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम अवधेश कुमार यादव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अजय को दोषी माना। न्यायालय ने उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

  • छात्रा को अगवाकर दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को पांच वर्ष की सजा

    छात्रा को अगवाकर दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को पांच वर्ष की सजा

    फिरोजाबाद। न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म के प्रयास के एक दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    मामला थाना उत्तर क्षेत्र का है। दो सितम्बर 2016 को कक्षा नौ में पढ़ने वाली छात्रा रोजाना की तरह सुबह आठ बजे स्कूल गयी थी। शाम को चार बजे तक वह घर वापस नहीं लौटी तो छात्रा के पिता ने उसकी खोजबीन की लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला।

    छात्रा के पास जो नम्बर था, उस पर उसने फोन करके देखा तो वह बंद था। पिता ने अपनी पुत्री के बारे में जानकारी की तो पता चला कि वह अजय नाम के लड़के से बात करती थी। जब वह उसके घर पर गया तो वहां उसके घर पर कोई नहीं था। तब पिता इस घटना की रिपोर्ट करने थाना उत्तर गया तो वहां पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। वह थाना रामगढ़ गया तो वहां भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। तब उसने एक प्रार्थनापत्र एसएसपी को दिया तब उसका मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद अजय कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।

    मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम अवधेश कुमार यादव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अजय को दोषी माना। न्यायालय ने उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

  • नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 और अगवा करने के दो दोषियों को 7-7 वर्ष का कारावास

    नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 और अगवा करने के दो दोषियों को 7-7 वर्ष का कारावास

    फिरोजाबाद। न्यायालय ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष तथा किशोरी को भगाने के दो दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    थाना टूंडला क्षेत्र निवासी एक किशोरी 30 मार्च 2016 को सब्जी लेने गई थी। उसके बाद वह वापस घर नहीं आई। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। पिता ने एक अपचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद लड़की भगाने के मामले में रामकिशन व दीपक के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

    मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने बाल अपचारी को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने रामकिशन व दीपक को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर नौ-नौ हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने कर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।

  • मुठभेड़ में हत्यारोपित इनामी गिरफ्तार, पैर में गोली लगी

    मुठभेड़ में हत्यारोपित इनामी गिरफ्तार, पैर में गोली लगी

    फिरोजाबाद। जसराना थाना पुलिस टीम ने मंगलवार की देर रात को हत्या में वांछित इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रण विजय सिंह ने बुधवार को यह बताया कि थाना जसराना प्रभारी विनय कुमार मिश्र पुलिस टीम के साथ खेरिया अहमद तिराहे से दिनौली गोरवा जाने वाले मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मोटर साइकिल पर एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगा।

    घेराबंदी व मुठभेड़ में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लग गयी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम शिकोहाबाद निवासी हरिकांत उर्फ टिंकू उर्फ रिंकू बताया। उसके कब्जे से एक तमंचा, पांच कारतूस, एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है।

    एएसपी ने बताया कि छह जनवरी को सोनू यादव की उसकी पत्नी प्रीती उसके प्रेमी सुरदीप तथा अन्य तीन लोगों ने गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को पंखे से लटका दिया था। मृतक की मां ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। गिरफ्तार अभियुक्त हरिकांत भी इस हत्याकांड में वांछित था। उस पर 15 हजार का इनाम घोषित था। वह शिकोहाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। इस हत्याकांड में मृतक सोनू की पत्नी प्रीति को पहले ही जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य फरार हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयासरत है।