वित्तीय धोखाधड़ी मामले में एचडीएफसी बैंक के 5 अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज

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श्रीनगर। शोपियां के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एचडीएफसी बैंक के पांच अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन सभी को जम्मू और कश्मीर की क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था।

क्राइम ब्रांच प्रवक्ता ने बताया कि एचडीएफसी बैंक से जुड़े एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में जांच के दौरान पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था और वे वर्तमान में श्रीनगर की केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। शोपियां के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आदिल अय्यूब गनई, इरफान मजीद जरगर, मुबाशिर हुसैन शेख, ज़ैद मंज़ूर और जावेद अहमद भट की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुनवाई के दौरान कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक वसीम अहमद शाह ने जमानत याचिका का विरोध किया।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि यह मामला कश्मीर के ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(5), 318(4), 336(3), 340(2) और 61(2) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(सी) के साथ दर्ज किया गया है।

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