— आठ अन्य दोषियों को 5-5 साल कारावास की सजा सुनाई गई
औरैया। बहुचर्चित डबल मर्डर प्रकरण में मंगलवार को बड़ा फैसला सामने आया। पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक सहित आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां गैंग्स्टर एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। न्यायालय ने मुख्य दोषी कमलेश पाठक को छह वर्ष की सजा के साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड दिया, जबकि अन्य आठ दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि, इस मामले में दोषी कमलेश पाठक के गनर अवनीश प्रताप को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
गौरतलब है कि, 15 मार्च 2020 को औरैया नगर के पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके भाई और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक, रामू पाठक सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें चालक और गनर भी शामिल थे। जांच के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके साथ ही कई आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट (एफटीसी द्वितीय) में विचाराधीन था।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में दोष सिद्ध होने पर सजा का ऐलान किया। फिलहाल सभी दोषी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में ही रहेंगे। वहीं, डबल मर्डर का मुख्य मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर अंतिम फैसला आना बाकी है।—————




