दहेज हत्या मामले में पति को दस वर्षों का सश्रम कारावास

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पूर्वी चंपारण। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने दहेज हत्या में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं बीस हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाए है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा मोतिहारी मुफ्फसिल थाना के पतौरा मठिया निवासी प्रिंस कुमार को हुई । मामले में छतौनी थाना के बड़ा बरियारपुर निवासी रामजी सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 644/2023 दर्ज कराते हुए मृतक के पति प्रिंस कुमार सहित उसके आधा दर्जन परिजनों को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि उसकी पुत्री पूजा कुमारी की शादी 17 मई 2019 को प्रिंस कुमार से किया था। सभी नामजद लोग शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज में दो लाख रुपये तथा बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरा नहीं करने पर वे लोग उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे। 5 सितंबर 2023 को सूचना मिली कि उसकी पुत्री को नामजद लोग दहेज के लिए जहर देकर हत्या कर दिए हैं।

सत्र वाद 69/2024 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सुदामा बैठा ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 304बी में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है।

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