मऊ में अब बिना ‘किसान पहचान पत्र’ के किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं

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👉 फार्मर आईडी बनाने हेतु जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में 6 से 15 अप्रैल तक कैंप लगाकर चलाया जा रहा है अभियान।*

👉 फार्मर आईडी बनवाने हेतु जिलाधिकारी ने जनपद के कृषकों से की अपील।*

मऊ। कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और वास्तविक लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं की उपलब्धता बनाने के लिए सरकार द्वारा किसान पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया है। अब बिना किसान पहचान पत्र के सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा।

जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने खरी दुनिया से बातचीत में बताया कि भारत सरकार की ‘एग्रीस्टैक’ योजना के तहत जनपद मऊ में लगभग 75 प्रतिशत किसानों की आईडी तैयार की जा चुकी है। शेष बचे किसानों के पंजीकरण हेतु जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में 6 से 15 अप्रैल 2026 तक विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किस्तें केवल उन्हीं कृषकों को हस्तांतरित की जाएंगी, जिनका किसान पहचान पत्र जारी हो चुका है।
इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा वितरित किए जाने वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशी और अन्य निवेशों के चयन हेतु अब किसान आईडी ही मुख्य आधार होगी। सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं, धान, दलहन और सरसों की बिक्री करने से पूर्व किसानों के पहचान पत्र का सत्यापन अनिवार्य होगा। बिना आईडी के सरकारी खरीद संभव नहीं होगी।
मई 2026 से POS मशीनों के माध्यम से खाद वितरण की प्रक्रिया को भी ‘एग्रीस्टैक’ पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा, जिसके लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगा। जिन किसानों का किसान पहचान पत्र नहीं बना होगा वे इन सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 31 मई 2026 के बाद उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और लघु सिंचाई जैसे सहयोगी विभागों की योजनाओं का लाभ भी इसी फार्मर आईडी के आधार पर दिया जाएगा।

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जल्द बनवाये किसान पहचान पत्र

जिलाधिकारी ने जनपद के सभी कृषकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने क्षेत्र के राजकीय कृषि बीज भंडार, विकास खंड कार्यालय या ग्राम पंचायत में 15 अप्रैल तक आयोजित होने वाले कैंपों में संपर्क कर अपना पंजीकरण (Farmer ID) अवश्य सुनिश्चित कराएं, ताकि वे भविष्य में किसी भी सरकारी लाभ से वंचित न रहें।

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