संपत्ति कुर्क मामले में गवाही न देने पर अदालत ने इंस्पेक्टर के खिलाफ जारी किया एनबीडब्ल्यू वारंट

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मुरादाबाद। मुरादाबाद की अपर जिला जज 5 रेशमा चौधरी की अदालत ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने इंस्पेक्टर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया है। इस मामले में अब 13 मार्च को सुनवाई होगी।

सिविल लाइंस थाने में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक समेत अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मामले में पुलिस की ओर से ललित कौशिक की बहन और भांजे की संपत्ति कुर्क की गई थी। ललित कौशिक की बहन गीता भारद्वाज ने अपने अधिवक्ता के जरिए पुलिस द्वारा की गई कुर्की की कार्रवाई को चुनौती देते हुए एडीजे- पांच की अदालत में वाद दायर किया था।

इस मामले की सुनवाई चल रही है लेकिन कुर्की की कार्रवाई करने वाले इंस्पेक्टर संजय कुमार पंचाल अपना पक्ष रखने के लिए अदालत नहीं आए। उन्हें नोटिस भी जारी किया था।

मंगलवार को एडीजे 5 रेशमा चौधरी ने इंस्पेक्टर संजय कुमार पंचाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। अब इस मामले में 13 मार्च को सुनवाई होगी।

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