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कोर्ट ने ईडी से पूछा, पार्थ चटर्जी के खिलाफ क्यों शुरू नहीं हुई ट्रायल

कोलकाता। शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। इसे लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है।

कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस तीर्थंकर घोष ने बुधवार को इस मामले में ईडी के विशेष निदेशक से रिपोर्ट तलब की। जज ने केंद्रीय जांच एजेंसी से पूछा कि भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पार्थ चटर्जी एक साल सात महीने से जेल में हैं। ट्रायल प्रक्रिया (मुकदमा) कब शुरू होगी?

पार्थ चटर्जी की जमानत मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। जज ने ईडी के विशेष निदेशक को उस दिन अदालत में एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

भर्ती मामले की जांच ईडी के साथ-साथ सीबीआई भी कर रही है। मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा हाल ही में सौंपी गई रिपोर्ट में पार्थ चटर्जी को भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंडों में से एक के रूप में नामित किया गया था।

सीबीआई का दावा है कि अवैध शिक्षक नियुक्ति से लेकर भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होने वाले अधिकारियों को दूर-दूर ट्रांस्फर करने तक में पार्थ चटर्जी की भूमिका सबसे बड़ी थी।

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