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तीन माह मे मामले मे कार्यवाही को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश

तहसील से रिकॉर्ड गायब होने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट दिया आदेश

वाराणसी । तहसील पिंडरा से प्लॉट नम्बर ९४० से संबंधित अभिलेख के गायब होने के मामले मे मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी वाराणसी को तीन महीने के अंदर प्रकरण को समाप्त कराने का आदेश दिया है। याची की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह अदालत मे उपस्थित हुए। उन्होने “खरी दुनिया” से बातचीत मे बताया कि गाजीपुर के रहने वाले कौशल किशोर राय के पिता जी ने तहसील पिंडरा जनपद वाराणसी स्थित अराजी संख्या 940 क्षेत्रफल1.3110 हेक्टेयर अपनी पत्नी राधिका राय के नाम से खरीदी थी।


राधिका राय की 2015 में मृत्यु होने पर ,कौशल किशोर राय के भाई तपोवर्धन राय ने ,राधिका राय की फर्जी वसीयत बनाकर अपनी पत्नी पुष्पा राय के नाम नामांतरण करा कर तहसीलदार पिंडरा से मिलीभगत करके पत्रावली गायब करा दिया। इस फर्जीवाडे की जानकारी होने पर ,कौशल किशोर राय ने जिलाधिकारी वाराणसी को शिकायती पत्र दिया।

वहाँ से कोई कार्यवाही न होने पर ,कौशल किशोर राय ने ,रिट याचिका (C) संख्या 2302/2024 के माध्यम से ,माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20/2/2024 के द्वारा रिट याचिका को निस्तारित करते हुये ,जिलाधिकारी वाराणसी को तीन माह में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शलील कुमार राय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह कि बहस सुनकर पारित किया है

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