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मद्रास उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी की हत्या के दोषी संथन की याचिका पर केंद्र से रिपोर्ट मांगी, अगली सुनवाई 29 फरवरी को

चेन्नई (तमिलनाडु) । मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी संथन को श्रीलंका सरकार द्वारा जारी किए गए अस्थायी यात्रा दस्तावेज पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। संथन ने अपनी मां की देखभाल के लिए उसे श्रीलंका भेजने के लिए एमएचसी से संपर्क किया। मामला न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति के कुमारेश बाबू की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया कि श्रीलंका उच्चायोग ने संथन को श्रीलंका में प्रवेश करने की अनुमति देते हुए केंद्र सरकार के विदेश विभाग को अस्थायी यात्रा दस्तावेज भेजे हैं। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेशन ने कहा कि अभी भी उन्हें यात्रा दस्तावेज नहीं मिले हैं।

सुंदरेशन ने कहा, यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने के एक सप्ताह में संसाधित किया जाएगा, फिर याचिकाकर्ता श्रीलंका की यात्रा कर सकता है। उन्होंने कहा कि यात्रा दस्तावेजों को संसाधित करने के लिए समय मांगा गया है। प्रस्तुतीकरण के बाद पीठ ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय , चेन्नई को कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को आगे प्रस्तुत करने के लिए 29 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। संथन ने अपनी याचिका में कहा कि हत्या के मामले से रिहाई के बाद उसे त्रिची कैंप भेज दिया गया था। वहां उनके कैंप से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई थी । उन्होंने यह भी दलील दी कि उनकी मां महेश्वरी श्रीलंका में रह रही हैं और उन्हें गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं हैं। इसलिए, वह अपनी मां की देखभाल के लिए श्रीलंका की यात्रा करना चाहता था और उसने केंद्र और राज्य सरकारों को उसे श्रीलंका भेजने का निर्देश देने की मांग की थी।

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