Breaking News

महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण और विनोद तोमर कोर्ट में पेश हुए

नई दिल्ली। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप मामले में आज भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आज दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर आंशिक दलीलें पेश की गईं। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई 6 और 7 फरवरी को करने का आदेश दिया।

आज सुबह जब सुनवाई शुरू हुई तो इस मामले के आरोपितों बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर पेश हुए। सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से पेश वकीलों ऋषभ भट्ट और रेहान खान ने इस मामले की सुनवाई कुछ देर बाद करने की मांग की, क्योंकि मुख्य वकील जाम में फंस गए। उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट से कहा कि उन्हें कुछ जरूरी काम से जाना है इसलिए कोर्ट छोड़ने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने इस आग्रह को मंजूर कर लिया। कुछ देर बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट से कहा कि जब उनके मुख्य वकील आएंगे तभी वे कोर्ट छोड़ कर जाएंगे। बाद में जब बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन कोर्ट पहुंचे तो आंशिक दलीलें रखीं। बृजभूषण शरण सिंह लंच के बाद कोर्ट से चले गए।

23 जनवरी को महिला पहलवानों की ओर से ओवरसाइट कमेटी के गठन और उसकी जांच पर सवाल उठाया गया था। महिला पहलवानों की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि ओवरसाइट कमेटी का गठन प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट (पॉश) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि ओवरसाइट कमेटी आंतरिक शिकायत निवारण कमेटी नहीं है। ऐसे में ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का पर्याप्त आधार है।

उल्लेखनीय है कि महिला पहलवानों की ओर से 20 जनवरी को कहा गया था कि उन्हें आरोपितों के हाथों लगातार यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। रेबेका जॉन ने कहा था कि मंगोलिया में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ की गई।

6 जनवरी को आरोप तय करने के मामले पर दिल्ली पुलिस ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थी। 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि इस मामले का क्षेत्राधिकार इसी कोर्ट का बनता है। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने बृजमोहन पर आरोप लगाया था कि उसने महिला पहलवानों को धमकाते हुए मुंह बंद रखने को कहा था।

कोर्ट ने 20 जुलाई, 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी।

उल्लेखनीय है कि 7 जुलाई, 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून, 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की है।

Share and Enjoy !

Shares

Trending News

Copyright © 2024 खरी दुनिया | All Right Reserved.