-कोर्ट ने पालन के लिए दिया छह हफ्ते का अतिरिक्त समय
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के बैंक खाते सीज करने के खिलाफ ट्रस्ट की जवाब पर जिला सहकारी बैंक रामपुर को निर्णय लेने के आदेश का पालन करने का छह हफ्ते का अतिरिक्त मौका दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि याची को निर्णय की सूचना दी जाय। हालांकि कोर्ट ने कहा कि विपक्षी के खिलाफ 19 दिसम्बर 23 के कोर्ट आदेश की अवहेलना कर प्रथम दृष्टया अवमानना में दंडित करने का केस बनता है। किंतु कोई नोटिस जारी करने के बजाय आदेश के पालन का अवसर दिया है और कहा है कि फिर भी आदेश का पालन नहीं किया जाता तो दुबारा अवमानना याचिका दायर की जा सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की तरफ से दाखिल अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।