नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित करते समय यह ध्यान रखा जाए कि उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए।
चुनाव आयोग के अनुसार आयोग ने मौजूदा स्थानांतरण नीति को मजबूत किया है। आयोग ने उन मामलों का संज्ञान लेते हुए ऐसा फैसला किया है, जिनमें राज्य सरकार अधिकारियों को एक ही संसदीय क्षेत्र के भीतर निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित/तैनाती कर देती है। यह नियम उन तबादलों और पोस्टिंग पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है जिन्हें आयोग के पूर्व निर्देशों के अनुसार पहले ही लागू किया जा चुका है।
स्थानांतरण नीति का अक्षरश: पालन हो: आयोग
ईसीआई नीति के अनुसार अपने गृह जिले में तैनात या एक स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके सभी अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पहले ही इसके निर्देश दिए जा चुके हैं।