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विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमें में 19 को आएगा फैसला

– दो अभियुक्तों के जमानत पर होने के कारण बांड दाखिल न होने पर कोर्ट ने दी अगली तारीख

कानपुर,। महराजगंज जेल में बंद कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर गुरुवार को आने वाला कोर्ट का फैसला टल गया। एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद 19 मार्च की तारीख तय की है। इरफान की पेशी वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। अगली पेशी के लिए इरफान सोलंकी को कोर्ट ने तलब किया है। दो आरोपितों के जमानत बॉन्ड न होने से फैसले को टाला गया है। इस मुकदमे में अभियोजन के 18 और बचाव पक्ष के तीन गवाहों की गवाही कराई गई थी। अन्य साक्ष्य भी अदालत में रखे गए थे।

डिफेंस कालोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ आठ नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि सात नवंबर 2022 को रात आठ बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने मेरे घर में आग लगा दी। साजिश के तहत यह लोग हमेशा प्रताड़ित करते हैं ताकि हम लोग घर छोड़ कर चले जाएं और मेरे प्लाट पर कब्जा कर लें। आग से गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी सामान खाक हो गया है। बाद में पुलिस ने विवेचना में शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना को भी अभियुक्त बनाया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के खिलाफ विचारण पूरा हो चुका है। गुरुवार को अदालत इन पांचों के खिलाफ फैसला आना था लेकिन दो अभियुक्तों के जमानत पर होने के कारण बांड दाखिल न होने पर कोर्ट ने दी अगली तारीख 19 कर दी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्र ने बताया कि इस मुकदमे में अभियोजन ने 18 गवाह पेश किए थे।

इरफान के वकील सईद नकवी ने बताया कि इरफान व रिजवान पूरे तरह से निर्दोष हैं। पुलिस केवल न्यायालय को गुमराह कर रही है, जिस समय आगजनी का मामला हुआ, उस समय रिजवान की लोकेशन लखनऊ थी और इरफान कानपुर के अलग-अलग जगहों पर था। इस मामले में पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। इरफान के वकील ने यह भी कहा कि जिस प्लाट में आगजनी हुई है, उसके ठीक बगल में इरफान का प्लाट है और कौन है जो अपने ही घर के बगल में आग लगा देगा, सिर्फ न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है।

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