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सपा को एक और झटका, राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे इरफान सोलंकी

कानपुर। महराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यायालय में दाखिल की गई याचिका शुक्रवार को खारिज हो गई। याचिका खारिज होने से समाजवादी पार्टी को एक और झटका लग गया।

सपा विधायक के अधिवक्ता भास्कर मिश्रा ने बताया कि जाजमऊ आगजनी व फर्जी आधार कार्ड समेत कई अन्य मामलों में महराजगंज जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी ने 27 फरवरी को राज्यसभा में होने वाले मतदान में शामिल होने के लिए एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में अर्जी देकर अनुमति मांगी थी। न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने अर्जी खारिज कर दी है।

समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य सभा के होने वाले चुनाव 27 फरवरी को मतदान करने की अनुमति का एक प्रार्थना पत्र एडीजे 11 में दाखिल किया था। जिसमे न्यायालय ने अपील को खारिज कर कहा की जो दिए गए प्रार्थना पत्र में सेक्शन का उल्लेख नहीं किया गया है कि किस सेक्शन में पत्र दिया गया है। विचरण को ये अधिकार नहीं है। पैरोल का कोई अधिकार नहीं है। यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया। वही अभियोजन ने इसका विरोध करते हुए कहा की इस प्रार्थना पत्र में वोट देने का अधिकार मांगा है। जिसका अदालत में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है की पैरोल या एंटीसेप्ट्री बेल दी जा सके।

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