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समीर वानखेड़े को हाई कोर्ट से राहत, रंगदारी मामले में 20 फरवरी तक कार्रवाई पर रोक

मुंबई,। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई के पूर्व डिविजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग मामले में 25 करोड़ की रिश्वत लेने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 फरवरी तक रोक लगा दी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि उनकी ओर से इस दरमियान समीर वानखेड़े पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर मामला दर्ज न करने के लिए समीर वानखेड़े पर ईडी ने 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का ईसीआईआर दर्ज किया है। ईडी की ओर से दर्ज इस मामले के विरुद्ध समीर वानखेड़े के वकील करण जैन के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायाधीश प्रकाश नाईक और न्यायाधीश एनआर बोरकर की बेंच के समक्ष सुनवाई हुई। ईडी की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश पाटिल ने पीठ से कहा कि चूंकि ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर को दिल्ली में वर्गीकृत किया गया था, इसलिए उसे वहां की अदालत में अपील दायर करनी चाहिए। वानखेड़े की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अबाद पोंडा ने दावे का प्रतिवाद किया और पीठ को बताया कि आईआरएस अधिकारी को मुंबई अदालत में जाने के लिए कहा गया था जब उन्होंने सीबीआई, भ्रष्टाचार और जबरन वसूली मामले के खिलाफ दिल्ली अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तब कोर्ट ने कहा कि गुरुवार और शुक्रवार को समय की कमी और सोमवार को कोर्ट की छुट्टी होने के कारण मंगलवार (20 फरवरी) को छोड़कर याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकेगी। ईडी की ओर से आश्वासन दिया गया कि 20 फरवरी तक वानखेड़े के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी।

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