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हत्याकांड में सीपीआई माले के विधायक मनोज मंजिल को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना

पटना। आरा के बहुचर्चित जेपी सिंह हत्याकांड मामले में सीपीआई माले के विधायक मनोज मंजिल को आजीवन कारावास की सजा हुई है। आरा कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सत्येन्द्र सिंह ने मंगलवार को मनोज मंजिल समेत 23 आरोपितों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। मनोज मंजिल को सजा के अलावा 10 हजार का जुर्माना भी देना होगा।

जेपी सिंह की हत्या नौ साल पूर्व हुई थी। हत्या के बाद दर्ज मुकदमे पर आज सजा सुनाई गई है। भोजपुर जिला के अगियांव (सुरक्षित) सीट से माले के विधायक मनोज मंजिल को उम्रकैद की सजा मिलने के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। मनोज मंजिल माले के टिकट से पहली बार भोजपुर जिला के अगियांव सीट से विधायक बने हैं लेकिन आजीवन कारावास की सजा सुनाये जाने पर उनकी विधायकी जाना तय माना जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि 2015 में अजीमाबाद थाना के बड़गांव में भाकपा माले की एक सभा चल रही थी। सभा के बीच में ही सूचना मिली कि माले कार्यकर्ता सतीश यादव की हत्या हुई है। इसके प्रतिशोध में किसान जयप्रकाश सिंह की हत्या कर दी गयी। इस मामले में 2022 में मनोज मंजिल को कोर्ट से जमानत मिल गयी थी। सात फरवरी को कोर्ट में मनोज मंजिल को उपस्थित होना था लेकिन वह किसी कारण से कोर्ट नहीं आ पाये। इसके बाद 13 फरवरी को तिथि तय कर उन्हें आज सजा सुनायी गयी।

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