Calcutta HC ordered about teacher
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नरेंद्रपुर स्कूल के फरार प्रधानाध्यापक की जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही मामले में एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। ऐसे लोग शिक्षा व्यवस्था में कलंक हैं।
नरेंद्रपुर के स्कूल में शिक्षक पर आठवीं क्लास की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा था। इसके बाद लोगों ने स्कूल में घुसकर शिक्षकों की पिटाई की थी। बाद में स्कूल के शिक्षकों ने दावा किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। जिस शिक्षक के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप है वह प्रधानाध्यापक के खिलाफ गया था इसलिए उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। शिक्षा मंत्री के आदेश पर स्कूल में मारपीट करने वालों के साथ ही प्रधानाध्यापक के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज हुई। सोमवार को कोर्ट ने प्रधानाध्यापक को अरेस्ट करने का आदेश दिया था लेकिन इसका अनुपालन नहीं हुआ। उसने अपने जमानत के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ में उसने आज का लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रधानाध्यापक को कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी।