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अखिलेश यादव, भूपेश बघेल, जयंत चौधरी व अफजाल अंसारी को राहत

–कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में चल रहा आपराधिक केस

–नीतिगत मसले पर सरकारी निर्णय आने तक इनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर, नोएडा के सेक्टर 49 मे कोविड नियमों का उल्लघंन कर जुलूस निकालने के आरोपी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जयंत चौधरी व अफजाल अंसारी के विरुद्ध याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 16 अप्रैल तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी। गृह सचिव संजीव गुप्ता ने 17 मार्च के पत्र से जानकारी दी कि यह सरकारी नीति का मसला है और सरकार द्वारा निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते का समय देते हुए नीतिगत मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने चारों नेताओं की तरफ से अलग अलग दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट 16 अप्रैल को सभी की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करेगी।

मालूम हो कि फरवरी 22 में इन नेताओं ने नोएडा में रैली की और कोविड नियमों व गाइडलाइंस का उल्लंघन कर भीड़ इकट्ठी कर जुलूस निकाला। जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और ए सी जे एम गौतमबुद्धनगर ने उस पर संज्ञान भी ले लिया है। जिसमें कोर्ट ने सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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