-प्रमुख सचिव गृह से व्यक्तिगत हलफनामा तलब, क्या की कार्रवाई
प्रयागराज,। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के राजकुमार सिंह के खिलाफ आपराधिक केस वापसी अर्जी मंजूर होने के बाद सचिवालय से दस्तावेज गायब होने के मामले में एक्शन न लेने पर नाराजगी जताई है। और प्रमुख सचिव गृह से तीन हफ्ते में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
कोर्ट ने पूछा है कि दस्तावेज गायब होने में लापरवाही बरतने वाले सी बी सी आई डी वाराणसी के एसपी सुरेंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया है। याचिका की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने याची के पक्ष में पारित अंतरिम आदेश बढ़ा दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने राजकुमार सिंह की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 28 फरवरी 2024 को तीन हफ्ते में जवाब मांगा था। विशेष सचिव गृह राकेश कुमार मालपानी ने जानकारी उपलब्ध कराई। कहा कि याची के खिलाफ आपराधिक केस वापसी के दस्तावेज गृह विभाग में नहीं हैं। विधि विभाग में पता किया जा रहा है। शासकीय अधिवक्ता ए के सण्ड ने कहा कि 1 फरवरी 14 के आदेश से याची के खिलाफ केस वापस ले लिया गया है। किंतु दस्तावेज गायब है। कोर्ट ने कहा सचिवालय से दस्तावेज गायब है, किंतु सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर प्रमुख सचिव गृह से हलफनामा मांगा है।