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आयोग के आदेशों के उल्लंघन पर प्रिटिंग प्रेस का लाइसेंस होगा जब्त

हमीरपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को जनपद के सभी प्रिटिंग प्रेस मुद्रकों व प्रकाशकों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।कहा है कि यदि किसी भी राजनीतिक दल व प्रत्याशियों द्वारा कोई भी चुनावी सामग्री मुद्रित कराई जाती है तो उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को अवश्य दी जाए।

उन्होंने प्रिटिंग प्रेस के सभी प्रकाशक एवं मुद्रकों से कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में यदि राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रेस में चुनाव सम्बंधी सामग्री जिसमें पुस्तिकाएं, पोस्टर व पम्पलेट आदि प्रकाशित कराई जाती है तो उस पर होने वाले व्यय के सम्बंध में पूरी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का अनुपालन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 127 क के अंतर्गत किसी भी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर या प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता, प्रतियों की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। इसी प्रकार धारा 127 क-2 के अंतर्गत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां एवं प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी प्रेषित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 127 क के प्रावधानों तथा आयोग के आदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जाएगा। साथ ही सम्बंधित पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिटिंग प्रेस का लाइसेंस जब्त किया जा सकता है और 6 महीने का कारावास अथवा जुर्माना जिसे 2 हजार तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, प्रभारी एम०सी०एम०सी० सहायक निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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