Breaking News

एससी एसटी एक्ट के चार दोषियों को चार-चार वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद। न्यायालय ने शनिवार को मारपीट तथा एससी-एसटी के दोषी चार लोगों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

असफाबाद निवासी अनार सिंह दलित है। वह 25 सितंबर 2004 को हिमायूंपुर बालू मंडी से लालपुर जा रहा था। सैलई के समीप उसे दबंगो ने रोक लिया। दबंगों ने उसके साथ मारपीट की तथा जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया।

अनार सिंह ने थाने में रोहन सिंह पुत्र भवानी शंकर, रामनाथ पुत्र रामकिशन, दीवारी लाल पुत्र ताराचंद तथा जनक सिंह पुत्र रामकिशन के खिलाफ मारपीट तथा एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्षी न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सभी को दोषी माना। न्यायालय ने उन्हें चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर सात-सात हजार रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Share and Enjoy !

Shares

Trending News

Copyright © 2024 खरी दुनिया | All Right Reserved.